देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 10 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का लिया निर्णय, 2 दिन पूर्व ही देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेटों ने कोरोना कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया था। यह निर्णय जिलों में COVID-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर लिया गया।
बता दें की उत्तराखंड में बुधवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 7783 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं, 127 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 59526 हो गई है। वहीं रहत की बात यह है की आज 4757 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2 लाख 11 हजार 834 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1 लाख 44 हजार 941 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 13 जिलों में 314 कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रभावी प्रतिबंध लागू कर दिए है। देहरादून जिले में 60, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 61, पौड़ी में 14, उत्तरकाशी में 60, ऊधमसिंह नगर में 66, चंपावत में 21, चमोली में 3, टिहरी में 10, रुद्रप्रयाग में 4, पिथौरागढ़ में 1, अल्मोड़ा में 2 और बागेश्वर जिले में 1 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने COVID-19 मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर राज्य में शादी समारोह में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 100 से घटाकर 25 तक कर दी थी , साथ ही रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी नैनीताल, नैनीताल और टिहरी के लिए भी आदेश जिला अधिकारियों द्वारा जारी किए जा चुके हैं, यह आदेश 6 मई से 10 मई सोमवार प्रात 6 तक लागू रहेगा
क्या रहेगा खुला, किसे मिलेगी छूट
- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन/पर्चून की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेगी।
- चिकित्सालयों तथा मेडिकल स्टोर की दुकानों का 24 घंटा खोलने की छूट।
- पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
- विवाह से संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य गतिमान रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहनों एवं कर्मियों को आने जाने को छूट होगी। जिन होटल/रेस्टाॅरेन्ट द्वारा खाने की होम डिलिवरी की जाती है, उन्हें खाने की डिलिवरी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। किन्तु ऐसे होटल/रेस्टोरेंन्ट में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
- जनपद में शवयात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग की शामिल हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
- जिन व्यकित्यों का स्वयं का आर टी पी सी आर टेस्ट करवाया गया है वे रिपोर्ट आने तक स्वयंं को आइसोलेट करेंगे ।
- माल वाहनों के आवागाम्ं में छूट रहेगी।
- पोस्ट ऑफिस, बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवायें, इंटरनेट सेवायें आवश्यक के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत 24 घण्टे में आवागमन हेतु छूट प्रदान की जाती है।
Note- विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी द्वारा जारी Covid-19 दिशा निर्देश भिन्न हो सकते हैं। कृपया अपने जिले से सम्बंधित दिशानिर्देशों को भली भांति जान कर ही घर से बाहर निकलें।