Guidelines Unlock 3 : इन गतिविधियों को इजाजत
गृह मंत्रालय द्वारा देश में COVID-19 अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. दिशा निर्देश के अनुसार COVID-19 कंटेनमेंट जोन्स के अलावा बाकि क्षत्रों में कई अन्य गतिविधिया सम्पन की जा सकेंगी . वहीं कंटेनमेंट जोन्स वाले क्षत्रों में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
Unlock ३ में इन गतिविधियों को इजाजत –
- रात में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है वहीं योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी हालाँकि इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा।
- देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी जबकि राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है।
- किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी।
- सभी दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा।
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े आयोजनों को सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा तब तक 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है